शादी समारोह में तेज डीजे को लेकर भिड़े दो पक्ष, चलाए पत्थर: पुलिस ने 2 वाहन किए जब्त, संचालक और आयोजक सहित 4 पर FIR 

0

आलीराजपुर। पुलिस अधीक्षक आलीराजपुर रघुवंश सिंह द्वारा बताया गया कि जिले में शांति, कानून व्यवस्था तथा ध्वनि प्रदूषण निवारण हेतु पुलिस प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी अनुक्रम में थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 18.05.2026 की रात्रि लगभग 01:30 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष को सेमलपाटी से सूचना (इवेंट) प्राप्त हुई कि विवाह समारोह के दौरान दो अलग-अलग डीजे वाहनों पर अत्यंत तीव्र स्वर में संगीत बजाया जा रहा है, जिससे न केवल आमजन को असुविधा हो रही है, अपितु डीजे तेज बजाने की बात को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद होकर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होना संभावित है।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली का पुलिस बल तत्काल घटना स्थल सेमलपाटी पहुँचा। वहाँ प्रथम वाहन आयसर क्रमांक MP41GA0162 एवं द्वितीय वाहन आयसर क्रमांक GJ06 BV9649 के संचालकों द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में डीजे संचालित किया जा रहा था। संगीत की धुन पर नाच रहे दो समूहों में विभक्त होकर एक-दूसरे को अत्यंत अश्लील एवं भड़काऊ गालियां दे रहे थे, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो रही थी। पुलिस बल द्वारा दोनों पक्षों को अत्यंत समझाईश देकर शांत करने का अथक प्रयास किया गया, किंतु दोनों पक्षों के संचालक व समर्थक उग्र होकर आपस में भिड़ गए तथा एक-दूसरे पर पथराव प्रारंभ कर दिया। पुलिस ने सूझबूझ और त्वरित बल प्रयोग कर हुड़दंग करने वाले तत्वों को तितर-बितर कर अलग किया और स्थिति को पूर्णतः नियंत्रण में लिया। इस पथराव में किसी को चोट नहीं आई है। उल्लेखनीय है कि उक्त घटना से संबंधित दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे को अभद्र गालियां देने व उत्पाद मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुआ है, जिसका संज्ञान भी पुलिस द्वारा लिया गया है।

पुलिस टीम द्वारा मौके पर उपस्थित डीजे संचालकों से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अनुमति पत्र की मांग की गई, जिसे प्रस्तुत करने में वे पूर्णतः असमर्थ रहे। उक्त कृत्य जिला दण्डाधिकारी आलीराजपुर के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक /का.व्य./549 दिनांक 13.04.2026 का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया। इसके अतिरिक्त, उक्त दोनों व्यावसायिक वाहनों को नियमों के विरुद्ध जाकर अवैध रूप से मॉडिफाइड कर डीजे वाहन में परिवर्तित किया गया था, जो कि परिवहन नियमों का गंभीर उल्लंघन है। तदनुसार, पुलिस ने कठोर विधिक रुख अपनाते हुए दोनों आयसर वाहनों को मौक़े पर जप्त कर अभिरक्षा में लिया। इस कृत्य के लिए डीजे बजाने वाले (संचालक/चालक) एवं डीजे मंगवाने वाले (आयोजक) दोनों ही पक्षों को समान रूप से उत्तरदायी मानते हुए, आरोपी (1) सुनील पिता हेमरसिंह रावत (उम्र 28 वर्ष, निवासी गुनेरी वालपुर, थाना सोण्डवा – चालक वाहन MP41GA0162), (2) राकेश पिता नाहरसिंह डावर (उम्र 25 वर्ष, निवासी कोदली पटेल फलिया – चालक वाहन GJ06 BV9649) तथा बिना अनुमति के डीजे बुक कर बजवाने वाले आयोजक (3) आदित्य किराड (निवासी घोंघसा) व (4) नागुसिंह सिसोदिया (निवासी कानपुर) के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296बी, 223क, 125, मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 एवं मोटर व्हीकल एक्ट (अवैध वाहन मॉडिफिकेशन संबंधी धाराएं) के अंतर्गत थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया है।

पुलिस अधीक्षक श्री रघुवंश सिंह ने स्पष्ट रूप से सचेत किया है कि आलीराजपुर जिले में ध्वनि प्रदूषण, शासन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन तथा सामाजिक सौहार्द व कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई सभी डीजे संचालकों, वाहन स्वामियों तथा उन्हें अनुबंधित करने वाले आयोजकों के लिए एक सख्‍त संदेश है। यदि भविष्य में किसी भी धार्मिक, सामाजिक या वैवाहिक कार्यक्रम में बिना वैध अनुमति के, निर्धारित समय-सीमा के बाद या अनुमत डेसिबल से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाया गया, तो बजाने वाले और बुलवाने वाले दोनों पर समान रूप से विधिसम्‍मत कार्यवाही अमल में लाई जावकर वाहन (जप्त) किए जाएंगे। 

उक्त त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई में निरीक्षक सोनू सिटोले (थाना प्रभारी कोतवाली), उपनिरीक्षक अजय वास्कले, सहायक उपनिरीक्षक रामकुमार यादव, सहायक उपनिरीक्षक जयेंद्र नायक प्रधान आरक्षक बाबूसिंह भूरिया, आरक्षक सूरत, आरक्षक रमेश, आरक्षक मुकेश, आरक्षक 28 गणपत, आरक्षक 18 हीरालाल, आरक्षक 245 दिनेश, आरक्षक सेवकराम तथा सैनिक अनिल की अत्यंत सराहनीय एवं मुस्तैद भूमिका रही।

Leave A Reply

Your email address will not be published.