लोकायुक्त इंदौर के रिश्वत मामले में प्राचार्य को दो वर्ष का कारावास

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अलीराजपुर लाइव के लिए अलीराजपुर ब्यूरो चीफ फिरोज खान की रिपोर्ट-
आज माननीय शोभा पोरवाल, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, भनि अधि. अलीराजपुर ने आरोपी निकुंज सोनी, प्राचार्य, शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल आमखूंट को दो हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में सजा से दंडित किया। दंडादेश पारित करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 7, भ्र.नि.अधि. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार का अर्थदंड व अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 13(1) डी 13(2) भ्रनि.अधि.में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया तथा अर्थदंड अदा न करने पर 8 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। मामले में फरियादी अमजद खान की शिकायत पर दिनांक 31 अगस्त 2013 को आरोपी प्राचार्य को फरियादी की अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति करने के लिए दो हजार की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस इंदौर द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाकरए दिनांक 14 अक्टूबर 2014 को चालान प्रस्तुत किया गया। लोकायुक्त की ओर से पीएस ओहरिया सहायक लोक अभियोजन अधिकारी (अभियोजन) द्वारा पैरवी की गई ।