नाबालिग का अपहरण करने‎ वाले आरोपी को आजीवन कैद‎

May

आलीराजपुर। नाबालिग का अपहरण करने‎ वाले आरोपी को न्यायालय ने‎ आजीवन कारावास की सजा‎ सुनाई है। अतिरिक्त जिला लोक‎ अभियोजन अधिकारी पीएस‎ ओहरिया ने बताया घटना 2‎ जनवरी 2020 गांधी आश्रम‎ फलिया आम्‍बुआ की है।‎ नाबालिग अपनी दादी का‎ मोबाइल ठीक करवाने के लिए‎ रात 8 बजे अपने घर से गई थी।‎

मोबाइल ठीक करवाकर अपनी‎ दादी को देकर घर के बाहर गई‎ लेकिन वापस नहीं आई। परिजन‎ ने आम्‍बुआ थाने पर गुमशुदगी‎ दर्ज कराई थी। बालिका को कालू‎ पिता रेमलिया निवासी दगड़ा‎ फलिया अगवा कर ले गया था।‎ उसने कई नाम बदले और‎ नाबालिग को बेचने की नियत से‎ गुजरात ले गया। गुजरात में उसने‎ नाबालिग को बहन की लड़की‎ बताकर रखा था। जिस मकान में‎ उसे रखा था वहां के सेठ और‎ सेठानी ने जब बालिका से‎ पूछताछ की तो उसने कहा यह‎ मुझे अगवाकर लाया है। इसके‎ बाद पुलिस को सूचना दी गई।‎ पुलिस पहुंची और कालिया को‎ गिरफ्तार कर प्रकरण बनाया।‎ अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र‎ आलीराजपुर न्यायालय में प्रस्तुत‎ किया गया। विशेष सत्र‎ न्यायाधीश आलीराजपुर द्वारा‎ साक्षियों के समर्थन के आधार‎ आरोपी कालिया को भादवि व‎ पॉस्को की अलग-अलग धाराओं‎ में आजीवन कारावास की सजा‎ सुनाई गई।‎