दुकाने खोलने के लिए जारी हुई ग्रह मंत्रालय की एडवायजरी ने डाला व्यापारियों में संशय; यह बोले कलेक्टर

May

झाबुआ Live Desk
एक समाचार पत्र में डिजिटल एडिशन में गृह मंत्रालय भारत सरकार के एडवाइजरी के हवाले से यह बताया गया था कि 25 अप्रैल से कुछ शर्तों से व्यापारी अपनी दुकान खोल सकते हैं, इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने तरीके से मैसेज जारी किए कि दुकानें खुल जाएगी और कुछ छोटे दुकानदारों ने तो दुकानें भी खोल ली।
इस संबंध में झाबुआ/अलीराजपुर लाइव के एडिटर इन चीफ चंद्रभानसिंह भदोरिया ने कलेक्टर प्रबल सिपाहा से अब से थोड़ी देर पहले चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यह गृह मंत्रालय का आदेश नहीं है बल्कि एडवाइजरी है जो उन्होंने हर राज्य की सरकार और जिला प्रशासन के लिए जारी की है और यह अधिकार राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के पास ही सुरक्षित है कि वह अपने-अपने जिले की स्थानीय परीस्थितियो के अनुसार फैसला ले।
बात इस एडवाइजरी के परिपालन के संबंध में है तो कलेक्टर श्री सिपाहा ने बताया कि आज सुबह 10:00 से 1:00 वीसी है और शाम 5:00 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी वीसी है, जिसमें चर्चाएं होंगी, मार्गदर्शन लिया जाएगा और उसके बाद झाबुआ में जो आपदा प्रबंधन समूह है उसकी बैठक होगी, जिसमें जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक और व्यापारी शामिल होंगे। उसमें स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा इस एडवाइजरी के संबंध में की जाएगी और उसके उपरांत ही कोई फैसला लिया जाएगा। कलेक्टर ने अपील की है कि अभी कोई भी व्यापारी अपनी दुकानें न खोलें। एडवाइजरी के आधार पर यह जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन समिति को तय करना है कि दुकाने किन शर्तों पर खोली जाए। सम्भवतः आज शाम को यह बैठक होगी, अगर आज नहीं हो पाई तो फिर कल यह बैठक रखी जाएगी, उसमें ही यह तय होगा कि आगे क्या कदम उठाया जाए, जब तक कोई भी व्यापारी अपनी दुकानें न खोले।