कलेक्टर के निर्देश पर जांच करने पहुंचा दल तो घर में मिला पीडीएस का गेहूं, पांच लोगों पर एफआईआर

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आलीराजपुर। 23 फरवरी की रात्रि में कलेक्टर को शासन की हितग्राही मूलक योजना की शिकायत प्राप्त हुई कि खाद्यान्न का अवैध रूप से भण्डारण एवं परिवहन किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने उक्त शिकायत को तुरंत संज्ञान में लेकर अनुविभागीय अधिकारी जोबट वीरेन्द्र सिंह बघेल को निर्देश दिए कि उक्त शिकायत की जांच पुलिस ,खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम तैयार करके की जाए एवं  शिकायत सही पाए जाने पर उक्त प्रकरण को लेकर कार्यवाही करें।

अनुविभागीय अधिकारी जोबट बघेल ने बताया कि प्राप्त निर्देशानुसार मौके पर जाकर परीक्षण किया गया जहॉ रायली पति भुवानसिंह, निवासी-सेमलाया एवं इंदिरा पति रामसिंह, निवासी-सेमलाया के मकान में अवैध रूप से भंडारित पीडीएस के गेहूं की जांच मौके पर की गई। इनके मकान में 40 कट्टे (कुल वजन 24.21 क्विटल) मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की सील लगे होकर हाथ सिलाई वाले अका रूप से भंडारित पाए गए । जिसका बाजार मूल्य अनुसार राशि 75051/-रुपये है।

इसी प्रकार से मां शारदा ग्राम संगठन सिद्धगांव द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान खुटाजा की जांच की गई। जांच समय मौके पर अध्यक्ष / विक्रेता श्रीमती गंगाबाई पति बिसनसिंह चौहान, निवासी-सिद्धगांव उपस्थित हुए। जॉच के समय दुकान खुली पाई गई जिसका भौतिक सत्यापन किया गया किया गया जिसमे उचित मूल्य दुकान पर भौतिक रूप से उपलब्ध राशन सामग्री की मात्रा, एईपीडीएस पोर्टल अनुसार शेष स्टॉक की मात्रा में अन्तर पाया गया । उक्त संबंध में मा शारदा ग्राम संगठन सिद्धगांव द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान खुटाजा 4908032 की अध्यक्ष / विक्रेता गंगाबाई पति बिसनसिंह चौहान, निवासी-सिद्धगांव के द्वारा बताया गया कि उक्त दुकान का संचालन मेरे द्वारा नहीं किया जाता है दुकान संचालन श्री विरेन्द्र पिता बापू सिंह, निवासी-खुटाजा द्वारा किया जाता है।

इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान खुटाजा 4908032 पर उपस्थित विरेन्द्र पिता बापू सिंह, निवासी-खुटाजा के द्वारा बताया गया कि उक्त दुकान का संचालन इनके द्वारा किया जाता है। इंदिरा पति रामसिंह, निवासी सेमलाया के मकान में अवैध रूप से भंडारित पीडीएस गेहूं 40 कट्ट्टो के संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त गेहूँ के कट्टे विरेन्द्र के ही है जो दिनांक 22/02/2024 को प्रातः 9ः00 से 9ः30 बजे के लगभग गेहूँ के 40 नग कट्टे ट्रेक्टर आम्बुआ बेचने जा रहा था पर विक्रय नहीं होने के कारण उसने गेहूं के 40 नग कट्टे बहन इंदिरा के ससुराल ग्राम सेमलिया में रखवाया गया। साथ ही इनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान पर संलग्न पात्र हितग्राहियों को वितरण किया गया गेहूं 20 रुपए प्रति किग्रा के मान से भी खरीदता हूँ।

उक्तानुसार विरेन्द्र पिता बापूसिंह, निवासी-खुटाजा, रायली पति भुवानसिंह, निवासी-सेमलाया एवं इंदिरा पति रामसिंह, निवासी-सेमलाया, रामसिंह पिता भुवानसिंह, निवासी-सेमलाया, गंगाबाई पति बिसनसिंह चौहान, निवासी-सिद्धगांव द्वारा दुकान पर पात्र हितग्राहियों की पीओएस मशीन से रसीद निकाल हितग्राहियों को राशन सामग्री वितरण नहीं करना घौर लापरवाही होना दर्शाता है तथा इनके द्वारा शासन की जनोन्मुखी योजना से अनुचित लाभ अर्जित किये जाने के उद्देश्य से व्यपवर्तन किया जाना पाया गया है।

उक्तानुसार विरेन्द्र पिता बापुसिंह, निवासी-खुटाजा, रायली पति भुवानसिंह, निवासी-सेमलाया एवं इंदिरा पति रामसिंह, निवासी-सेमलाया, श्री रामसिंह पिता भुवानसिंह, निवासी-सेमलाया, गंगाबाई पति बिसनसिंह चौहान, निवासी-सिद्धगांव द्वारा म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 13(2) का स्पष्ट उल्लंघन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। इस बाबत कलेक्टर डॉ बेडेकर के निर्देशानुसार  रात्रि में ही संबंधितों के विरूद्ध पुलिस थाना आम्बुआ में भा.द.स. 1860 की धारा 406, 409, एवं 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है।

कलेक्टर डॉ बेडेकर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले मे  हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित किसी भी  प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत कार्यवाही करें । उन्होने कहा कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार , लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी एवं दोषी पाए जाने पर न्यायसंगत कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही के समय जोबट नायब तहसीलदार सुनील राणा, पुलिस दल आम्बुआ के साथ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भाभरा सुनीता मसराम उपस्थित रहे।