सलमान शैख़@ झाबुआ Live कोरोना वायरस महामारी संक्रमण को रोकने कलेक्टर सोमेश मिश्रा के द्वारा कोरोना कर्फ्यू के तहत धारा 144 अंतर्गत संपूर्ण जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू है। इसी के अंतर्गत आज पेटलावद नगर सहित सारंगी और करवड़ गांव में चोरी छुपे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए अपने अपने प्रतिष्ठानों से माल बिक्री करते हुए पाए गए 3 व्यापारियों को पुलिस ने दुकानों पर बिक्री करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस ने इन व्यापारियों पर एफआइआर की है। जानकारी के मुताबिक करवड़ में अरुण दशरथ मेलीवाड, पेटलावद में गोवर्धन प्रजापत और सारंगी में अनवर मंसूरी अपनी-अपनी दुकानों पर भीड़ एकत्रित कर सामान की बिक्री कर रहे थे। इससे कोरोना वायरस फैलने की संभावना थी। पुलिस द्वारा इन सभी व्यापारियों के खिलाफ धारा 188, 269, 270 भादवि एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (बी) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। टीआई संजय रावत ने बताया कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते कलेक्टर महोदय द्वारा जिले में धारा 144 लगाई गई है, लेकिन काफी समझाइश के बाद भी कुछ दुकानदारों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा था। इस पर भीड़ एकत्रित करने वालों के ऊपर प्रकरण दर्ज किया है। अगर कोई दुकानदार दुकान खोलकर सामान बेचता पाया जाता है तो उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। Post navigation हार्डवेयर दुकान पर सामान बेचते पाए जाने पर 5000 रुपए का दंड वसूला भारतमाला परियोजना 8लेन में चल रही जीआर इंफ्रा कंपनी के द्वारा स्टोन क्रेसर की मशीन से जनजीवन प्रभावित प्लांट बंद करने की मांग