बिना आधार कार्ड अब नहीं मिलेगी “सब्सिडी” 30 नवंबर तक बढ़ाई डेडलाइन

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झाबुआ लाइव के लिए मुकेश परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट-
सरकार ने एलपीजी “सब्सिडी” के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक का वक्त दिया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश में कहा गया है एलपीजी सब्सिडी चाहने वाले लोगों को अब से आधार कार्ड होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा या उन्हें आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।
साल में 12 सिलेंडर का कोटा
हालांकि जिन लोगों के पास अभी विशिष्ट पहचान संख्या वाला आधार कार्ड नहीं है, उन्हें कार्ड के लिए पंजीकरण के लिए 30 नवंबर 2016 तक का समय दिया गया है। सरकार सालभर में एक उपभोक्ता को 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर सब्सिडीशुदा दामों पर उपलब्ध कराती है। इसके लिए सब्सिडी को उपभोक्ता के खाते में पहले ही ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि वह बाजार दर पर सिलेंडर खरीद सके।
इन राज्यों में यह आदेश लागू नहीं
मंत्रालय के मुताबिक जब तक लोगों को आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होता है, तब तक फोटो वाली बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड या फिर आधार कार्ड की आवेदन पर्ची के आधार पर यह सब्सिडी जारी की जाएगी। मेघालय, असम और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर यह आदेश पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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