ग्राम छोटी पोल में हुए जानलेवा हमले के प्रकरण में हत्या की धारा का समावेश, एक आरोपी गिरफ्तार 

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चंद्रशेखर आजादनगर। थाना चंद्रशेखर आजादनगर क्षेत्रान्‍तर्गत दिनांक 18 मई 2026 ग्राम छोटी पोल में हुए गंभीर संवेदनशील अपराध में त्वरित कार्रवाई करते हुये आजादनगर पुलिस टीम से एक आरोपी को गिरफतार किया है। पुलिस टीम ने मुख्य आरोपियों में से एक को गिरफतार कर घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन को भी जप्‍त किया है।

घटनाक्रम का विस्तृत विवरण- घटना दिनांक 18 मई 2026 की शाम लगभग 07:00 बजे की है। फरियादी शैतान (उम्र 32 वर्ष), पिता रमेश बामनिया भील, जो कि ग्राम छोटी पोल तड़वी फलिया के निवासी हैं और पेशे से कृषक व व्यवसायी हैं, अपनी दुकान से बड़ी पोल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ग्राम छोटी पोल पांगला में बाबूजी की वाड़ी के सामने आम सड़क के मोड़ पर कट्ठीवाड़ा की तरफ से आ रहे एक ट्रक के सामने भाबरा की ओर से आई एक महिन्द्रा XUV गाड़ी (क्रमांक GJ 20 CB 5040) के चालक ने अपनी गाड़ी अड़ाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया। सड़क पर पर्याप्त स्थान होने के कारण जब फरियादी शैतान ने XUV के चालक को गाड़ी किनारे से निकालने का आग्रह किया, तो वाहन में सवार रठौड़ी निवासी माधु मावी, विक्रम, नकेश उर्फ नकेसिंह और उनके अन्य साथियों ने उग्र होकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर ये सभी आरोपी एकमत होकर हाथों में धारदार फालिया और लाठियां लेकर जान से मारने की नीयत से फरियादी के पीछे दौड़े। घटना के दौरान जब फरियादी के पिता रमेश (उम्र 50 वर्ष) बीच-बचाव करने मौके पर पहुंचे, तो आरोपियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और लाठी-डंडों व फालिया से प्राणघातक हमला कर दिया। पिता को पिटता देख जब शैतान उन्हें बचाने वापस आया, तो आरोपियों ने उस पर भी बेरहमी से वार किए, जिससे पिता-पुत्र दोनों के सिर, पैर, पीठ और पसलियों पर गंभीर चोटें आईं। इसके बाद आरोपीगण फरियादी शैतान को जबरन अपनी गाड़ी में डालकर रठौड़ी ले गए और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में मौका पाकर फरियादी वहां से भाग निकला और अपने भाई विनोद की सहायता से सीधे शासकीय अस्पताल भाबरा पहुंचा, जहां उसके पिता पहले से ही उपचाराधीन पिता का इलाज करवा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही आजादनगर पुलिस टीम तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचे और घायलों की स्थिति को देखकर विधिसम्‍मत कार्यवाही करते उपरोक्‍त घटित घटना पर से अपराध क्रमांक 207/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 191(3), 140(3), 109(1), 296(ए), 351(3) और 131 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया। उपचार के दौरान घायल शैतान पिता रमेश बामनिया की ईलाज के दौरान मृत्यु हो जानें से प्रकरण में हत्या की धारा 103(1) बीएनएस (BNS) का समावेश किया गया।

आरोपी की गिरफ्तारी एवं अग्रिम अनुसंधान- घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए आजादनगर पुलिस की एक विशेष टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ हेतु तत्काल दबिश दी गई। पुलिस टीम ने आज दिनांक 20 मई 2026 को घटना में संलिप्त मुख्य आरोपी विक्रम पिता केवन मावी (उम्र 35 वर्ष), निवासी ग्राम रठौड़ी को गिरफ्तार कर, इसके साथ ही वारदात में प्रयुक्त महिन्द्रा XUV गाड़ी (क्र. GJ 20 CB 5040) को भी विधिवत जब्त कर लिया गया है। प्रकरण के अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम द्वारा लगातार संभावित ठिकानों पर सघन दबिश दी जा रही है।

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