आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में झाबुआ विधायक पर कहां हुई FIR

आलीराजपुर। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में अलीराजपुर पुलिस ने झाबुआ विधायक डॉ विक्रांत भूरिया के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल, 7 अप्रैल 2024 को अलीराजपुर पटेल फार्म हाऊस पर एक पब्लिक मिटिंग के दौरान विधायक विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की उपस्थित मे क्षेत्र के विधायक एवं मध्यप्रदेश शासन के केबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान एवं उनके परिवार के ऊपर अपराधिक व अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए खुले आम चोर, डाकु, माफिया एवं हत्यारे जैसे अमर्यादित शब्दो का प्रयोग किया था। भाजपा पदाधिकारी ने इसकी शिकायत की थी। शिकायत में कहा था विक्रांत ने नागरसिंह चौहान एवं उनके परिवार की छवी को धुमिल करने का प्रयास किया है, जो सोशल मिडिया और विभिन्न व्हाटसअप चेनलो पर वायरल है।

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