भूपेंद्रसिंह नायक, पिटोल
20 मई 2005 को प्रकाश पिता अल सिंह भूरिया उम्र 23 वर्ष निवासी कालापीपल को आपसी झगड़े की रंजिश को लेकर हत्या कर दी गई थी जिसमें नूरका पिता रायचंद निवासी मंडली बड़ी उम्र 44 वर्ष जिस पर थाना कोतवाली झाबुआ के अपराध क्रमांक 127,2005 भादवि की धारा 302, 34 एवं 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत घटना के दिन से फरार था जिसे पुलिस 5 अक्टूबर को घाटिया नाले के पुल पर घेराबंदी कर धरदबोच। आरोपी के साथ अन्य इसके साथ ही आरोपी हरू पिता लाला केनू पिता बाला बाला पिता कालिया भूरिया निवासी कालापीपल के साथ मिलकर हरू पिता लाला की 12 बोर की बंदूक से गोली मारकर प्रकाश की हत्या कर दी थी जिसके बाद से आरोपी हरु लाला और बाला पीता कालिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। था परंतु के केनू पिता बाला अभी भी फरार है और नूरका पिता रायचंद को अभी गिरफ्तार किया गया है।
हत्या का मुख्य कारण यह है
इस हत्या के आरोपी और मृतक प्रकाश भूरिया 19 मई 2005 को टिकडी जोगी के मिसरिया के यहां बरात में गए थे यहां पर बरात में खाना खाते वक्त मृतक प्रकाश की भोजन की थाली में हरू द्वारा झूठा खाना डाल दिया था जिस वजह से मृतक और आरोपियों का झगड़ा हुआ था परंतु वहां लोगों द्वारा दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर घर भेज दिया था परंतु आरोपियों के दिमाग में बदला लेने की भावना के चलते 20 मई 2005 को प्रकाश की हत्या कर फरार हो गए थे तब से अब तक नूरका फरार था। इस आरोपी को पकडऩे के लिए पुलिस चौकी प्रभारी हरनाथ सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक ओम प्रकाश जोशी, प्रधान आरक्षक मुकेश बर्डे , आरक्षक अनिल मुवेलस आरक्षक अनसिंग सिंह का सहयोग रहा। इसके अलावा और स्थाई फरार वारंटी चौकी के स्टाफ द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसमें रूमा पिता जबरिया बारिया भील निवासी कोटडा एवं पारु पीता कालु डामोर और कालू पिता धन्ना को निवासी नवा कालिया कोटडा धारा 304ए में गिरफ्तार किया गया।

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