झाबुआ लाइव के लिए मेघनगर से भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट- अपने जनपद पंचायत के कार्य क्षेत्र से बाहर पाये जाने, बिना किसी सूचना एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर मुख्यालय छोडक़र अन्यत्र प्रस्थान किए जाने, कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरतने के कारण सिविल सेवा नियम 1966 के तहत एक दिवस का वेतन काटने के लिए प्रभारी कलेक्टर अनुराग चौधरी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेघनगर व्हीएसरावत को सूचना पत्र जारी कर दो दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। Post navigation आखिर लोकसभा के गर्भ ग्रह मे धरने पर क्यो बैठ गये भूरिया ? भगोरिया मेले में उमड़ा जनसैलाब दिखी जिले की संस्कृति की अनुपम छटा