झाबुआ। आरोपी आनन्दीलाल पिता कांतीलाल राठौर निवासी रायपुरिया व सांई प्रसाद प्रापर्टीज लिमिटेड कंपनी ने बाबुलाल एवं अन्य व्यक्तियों को लालच देकर रूपये एठकर फर्जी पॉलिसी देकर धोखाधड़ी की व कपट पूर्वक बेईमानी से पैसे ऐंठ लिए। प्रकरण में थाना रायपुरिया में मामला पंजीबद्ध किया गया। Post navigation युवक के शरीर पर गुजरा वाहन उड़ गए परखच्चे वैश्विक सम्मेलन में आलोक भट्ट ने किया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व