झाबुआ लाइव डेल्क झाबुआ में स्थानीय प्रशासन ने कोविड-19 के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित कानून विनियामक आदेश अंतगत कलेक्टर प्रबल सिपाहा द्वारा दप्रस 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश क्रमांक/194/जे.सी/2020 दिनांक 22 मार्च 20 के द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई। जिले की सीमा में अन्य राज्य या जिले से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा एवं शासन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया है। उक्त आदेश के पालन में जिले की अन्य राज्य की सीमाओं को सील व नाकेबंदी कर दी गई। वहीं 16 अप्रैल को तांदलादरा आपदा चेक पोस्ट जो कि गुजरात-मप्र की सीमा पर स्थित है जहां पर एक बाइक चालक अपनी बाइक एमपी 45 एमज 9905 मेघनगर की तरफ से गुजरात राज्य के दाहोद तरफ से आता दिखाई दिया जिसे सउनि हरिसिंह चुंडावत व चेक पोस्ट पर लगे फोर्स द्वारा रोका गया। बाइक चालक से पूछताछ की गई तो उसने अपने नाम पवन पिता माणकलाल बंजारा आयु 32 वर्ष निवासी जीवन ज्योति रोड मेघनगर का रहना बताया व रेलवे विभाग में मैकेनिकल हेल्पर के पद पर दाहोद पर पदस्थ होना बताया तथा दाहोद ड्यूटी पर जाना बताया। इस पर आरोपी पवन बंजारा से अपना शासकीय परिचय पत्र कर्तव्य प्रमाण पत्र या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जारी दिगर राज्य में प्रव ेश की कोई विधिक अनुमति आदेश व मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट नहीं होना बताया। आरोपी पवन बंजारा द्वारा जिला दंडाधिकारी जिला झाबुआ के लॉकडाउन का उल्लंघन करने व कोरोना वायरस के संक्रमण फैलाना संभाव्य होना जानकर उपेक्षा, पूर्ण, परिद्वेश पूर्ण कार्य करना पाया जाने से रेलवे विभाग में मैकेनिकल हेल्पर पवन के खिलाफ अपराध क्रमांक 188, 269, 270 भादवि 51 (ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक को जब्त कर माननीय प्रथम श्रेणी न्यायालय थांदला के समक्ष पेश किया गया। ) Post navigation लॉकडाउन 2.0 का सुदूर अंचल के ग्रामीण कर रहे पालन, सब कुछ किया लॉकडाउन बालकों को वितरित करने के लिए आया गुणवत्ताविहीन गेहूं, अभाविप के कार्यकर्ताओं खराब गेहूं बांटने पर जताया विरोध