झाबुआ। फरियादिया ने बताया कि आरोपी लालसिंह पिता कालू राठौर निवासी कल्याणपुरा द्वारा फरियादी का बुरी नीयत से हाथ पकड़ा। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में धारा 354 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लया गया। Post navigation जय टंटया भील नि:शुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारम्भ दहेज की मांग को लेकर महिला से की मारपीट