भूपेंद्र नायक@ पिटोल
कोरोना वायरस से संपूर्ण देश में पहले 21 दिन का लॉक डाउन के बाद आज देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा, 19 दिन का और लॉक डाउन 2 बढ़ा दिया गया है उस लोक ड़ाउन 2 की घोषणा के बाद अवधि में अब अत्यावश्यक एवं आपातीक कार्य के लिए आवागमन हेतु ट्रक को कही भी नही ठीके जाने के आदेश जारी हो गए है इस संबंध में चालक एवं व्यापारियों को अलग कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं इस परिस्थिति में ड्राइवर एवं व्यापारी के पहचान के लिए कोई आई कार्ड आधार कार्ड या परिचय पत्र वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस पहचान पत्र दिखाने के बाद अपने गंतव्य की ओर जाने दिया जाएगा इसमें प्रदेश के बाहरी राज्य से एवं प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में वाहनों को रोका नहीं जाएगा वही मध्य प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जिले के समस्त कलेक्टर को एक आदेश पारित कर प्रेषित किया गया है एवं आवश्यक सेवाओं की मालवाहक गाड़ियों को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा यह गृह मंत्रालय आदेश के साथ परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा भी समस्त ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन को भी एक पत्र लिखा गया जिसमें मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई भी मालवाहक भरा हो या खाली उसे रोका नहीं जाएगा और अगर किसी भी मालवाहक वाहन को रोका जाता है तो इसकी सूचना 100 डायल पर देने से तुरंत छोड़ दिया जा सके। वही इस संबंध में कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने बताया कि जिले में आने जाने वाले या प्रदेश के बाहर आने जाने वाले किसी भी प्रकार के मालवाहन को नही रोक जा रहा है उन्हें अतिरिक्त अनुमति लेने की आवश्यकता नही है।

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