विपुल पांचाल@ झाबुआ Live बीते दिनों कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से सार्वजनिक स्थानों पर चबाने वाले तंबाकू के इस्तेमाल और थूकने पर रोक लगाने को कहा था। अब झाबुआ जिले में कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने तंबाकू, गुटका खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ऐसा करने पर छह महीने की जेल या जुर्माना देना पड़ सकता है। यही नही आदेश में यह भी बताया गया है कि अगर इन सभी की किसी भी दुकानदार ने स्टाक करने ओर विक्रय करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही कई धराओ में की जाएगी। कलेक्टर ने तंबाकू और गुटका खाकर थूकने से कोरोना वायरस फैलने के खतरे के मद्देनजर यह आदेश जारी किए है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, गलियों, सरकारी या गैर सरकारी इमारतों, पुलिस स्टेशन परिसरों और सभी स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थानों आदि में तंबाकू, गुटखा, पान मसाली, बीड़ी और सिगरेट के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध है। ‘यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि इन पदार्थों को खाकर कहीं भी थूक देने से सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा है और यह संचारी बीमारी फैलने का मुख्य कारण है। कोरोना वायरस, इंसेफलाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस जैसी कई गंभीर बीमारियों से पहले ही खतरा बना हुआ है। Post navigation प्रदेश एवं अन्य प्रदेश से आने जाने वाले मालवाहक ट्रक और गुड्स कैरियर पर अब कोई रोक नहीं होगी त्रुटीपूर्ण एड्रैस के चलते कुछ समय के लिये कोरोना पॉजिटिव घोषित हुआ था झाबुआ; बाद में त्रुटि हुई साबित