जीवन लाल राठौड़, सारंगी
पेटलावद तहसील के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रियम कुमार सक्सेना के न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दर्ज प्रकरण में 3 आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा जारी की है।

न्यायालय के अनुसार डॉ. नरसिंह डाबी पिता हीरालाल डाबी निवासी देवरापड़ा सारंगी, माला पिता देवा गणावा निवासी ग्राम बनी रायपुरिया और प्रताप पिता भेरूलाल गामड़ निवासी ग्राम बनी रायपरिया पर भा.न्या.सं. 2023 की धारा 318(4), 338, 336(3), 61(2) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है।

उद्घोषणा में बताया गया है कि इन तीनों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे, लेकिन वारंट की तामील नहीं हो पाई। रिपोर्ट में उल्लेख है कि आरोपी फरार हैं या वारंट की तामील से बचने के लिए अपना पता छिपा रहे हैं।

*न्यायालय का आदेश*
न्यायालय ने उद्घोषणा के माध्यम से तीनों आरोपियों को निर्देशित किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से 18 जुलाई 2026 को या उससे पूर्व जिला एवं सत्र न्यायालय पेटलावद, तहसील पेटलावद जिला झाबुआ में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।यह उद्घोषणा प्ररूप संख्या-5 बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत जारी की गई है।

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