गौरव कटकानी, कालीदेवी
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वर्तमान में बड़ते कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए झाबुआ कलेक्टर एवं श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय जिला झाबुआ के आदेश क्र 2577/जेसि/2021 दिनांक 15/04/2021 के पालन में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है । जिसके पालन में मुस्तेदी से ड्यूटी करते समय देखा कि बस स्टैंड कालीदेवी पर माछलिया की ओर से एक टेम्पो क्र MP11R 0709 का चालक अपने टेम्पो में 8 से 10 सवारी बैठाकर आता दिखा जिसे रोका जिसके द्वारा मास्क नही पहना हुआ था । तथा टेम्पो चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रामु पिता चेनसिंह सिंगाड उम्र 31 वर्ष निवासी गुंदीरेला जिला धार का होना बताया गया तथा टेम्पो में बैठी सवारियों को ग्राम गुंदीरेला से झाबुआ छोड़ना बताया । टेम्पो में करीब 8 से 10 सवारी बैठी होना पाया गया वर्तमान में जिले में धारा 144 लगी होकर श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश क्र 2665/जेसि/2021 दिनांक 23/04/2021 के कर्णिका 3 के पालन में किसी भी ऑटो , ई- रिक्शा में दो सवारी तथा ड्राइवर के अलावा अन्य सवारी का होना प्रतिबंधित है । उक्त टेम्पो चालक का कृत्य अपराध की धारा 188,269,270 भादवी व 51(ख) आपदा प्रबंधन अदिनियं का दंडित पाया जाने से मोके पर उपस्थित पंचानो के समक्ष आरोपी से टेम्पो क्र MP11R0709 कीमत 1 लाख रुपये का जब्त आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया । बिना मास्क पहने घूम रहे लोगो के खिलाफ थाना कालीदेवी पुलिस द्वारा 17 लोगो एवं राजस्व विभाग द्वारा 10 लोगो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 2700 रुपये का समन शुल्क वसूला गया एवं 11 आरोपी के खिलाफ धारा 151 जा.फौ की कार्यवाही की गई । उक्त कार्यवाही में कालीदेवी थाना प्रभारी उप.निरी. नरेंद्र सिंह राठौर , प्र.आर 341 जितेंद्र सांकला , आर. गणेश लोधी , आर. 147 रविन्द्र बर्डे , आर. 577 जितेंद्र हरवाल , आर. 466 अरविंद का योगदान रहा ।

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