दिनेश वर्मा@ झाबुआ पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा महिला संबंधी अपराधों को अधिक गंभीरता से लेते हुए त्वरित निराकरण करने के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश किया गया है। एडिशनल एसपी आनंदसिंह वास्कले ने बताया इसी क्रम में दिनांक 01.06.2019 को फरियादी के काका की लड़की कही चली जाने पर पर थाना पेटलावद के अपराध क्रं. 376/2019 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बालिका के कही चले हाने पर बालिका के माता-पिता इस घटना से व्यथीत हो गये थे। पुलिस द्वारा अपह्त बालिका की दस्तयाब के लिये पिछले एक वर्ष से प्रयास कर रही थी। जिसे दिनांक 25.12.2020 को दस्तयाब कर बालिका को उसके परिजनों को सूपूर्द कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य झाबुआ पुलिस द्वारा किया गया। वहीं थाना रानापुर के अपराध क्रं. 368/2013 धारा 363 भादवि के अपराध में अपह्ता बालिका को दस्तयाब किया गया। इस प्रकार दो प्रकरणों में नाबालिग अपह्ता को परिजनों को सुपुर्द किया गया, बालिका के मिलने पर परिजनों में खुशी का माहौल है, अपहर्ता के परिवारजनों ने झाबुआ पुलिस का आभार व्यक्त किया है। इस प्रकार अपह्ता के माता-पिता को उनकी बालिका को सौपकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य झाबुआ पुलिस द्वारा किया गया। थाना रानापुर की पुलिस टीम द्वारा 2018 से फरार चल रहे धारा 379 भादवि में स्थाई वारंटी रंजीतभाई पिता छितुभाई निनामा निवासी वडवारा जिला दाहोद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। थाना रानापुर के अपराध क्रं. 248/2012 धारा 363,366,376 भादवि में फरार चर रहे स्थाई वारंटी आरोपी रेवनसिंह पिता वरू डामोर उम्र 45 वर्ष निवासी कुवादरा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। Post navigation शिक्षकों की दक्षता परीक्षा के विरोध में ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका… भाजपा ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया भारत रत्न स्व. अटलजी का जन्मदिन …