झाबुआ लाइव डेस्क ॥ विगत 16 जनवरी को झाबुआ के समीप मिंडल (उदयपुरिया) गांव की 11 साल की एक नाबालिग के साथ बलात्कार ओर उसके बाद उसकी नृशंश हत्या के मामले में आरोपी “मुन्ना उफ॔ थामस” को दोषी करार दिया गया है तथा उसे तिहरे उम्रकैद की सजा के साथ साक्ष्य छिपाने के आरोप मे 7 साल की सजा सुनाई गयी है साथ ही साथ उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है इस जुर्माने मे से 15 हजार रुपये की राशि मृतक बालिका के पिता को दी जायेगी । आरोपी को धारा 302 , धारा 376 (2) एंव लैंगिक अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है जबकि धारा 201 मे सात साल की सजा सुनाई दी गई है  आज4 झाबुआ के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के वरिष्ठ न्यायधीश ” डी एस चोहान” ने यह फैसला सुनाया । अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले मे दलीलें एडीपीओ अनिल चोहान ने दी थी । दिलचस्प ओर सुकून देने वाली बात यह है कि मामले की सुनवाई महज 32 दिन मे पूरी हुई ओर त्वरित न्याय मिला ।।।

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