भूपेंद्र चौहान, चंद्रशेखर आजाद नगर जनपद पंचायत चन्द्रशेखर आजाद नगर के ग्राम पंचायत रोलीगांव में आज दिनांक30/10/2025 को ग्राम रोलीगांव उच्चवास फलिया ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्राम के समस्त ग्रामवासी उपस्थित हुए और नवीन ग्राम सभा गठन एवं राजस्व ग्राम बनाने हेतु पेसा अधिनियम 1996 के तहत मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार नियम 2022 के कार्यवाही की गई। ग्राम सभा के अधिकार और लाभ ग्राम सभा की बैठक में पेसा ब्लॉक समन्वयक सुश्री सोनिया भाबर द्वारा पेसा नियम 2022 की समस्त जानकारी विस्तार से सभी ग्रामीणजनो को अवगत कराया गया। ग्राम सभा के अधिकारों और लाभों के बारे में बताया गया, जिनमें शामिल हैं: – ग्राम सभा स्वशासित निकाय होगी – ग्राम सभा का अपना कार्यालय, लेटर पैड, और सील होगा – ग्राम सभा के दस्तावेजीकरण और प्रोसेडिंग हेतु ग्राम सभा सचिव होगा – ग्राम सभा का अपना अधिकोष होगा – जल, जंगल, जमीन, और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार होंगे – परंपरा और संस्कृति के संरक्षण की जिम्मेदारी ग्रामसभा की होगी ग्राम सभा की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। ग्राम सभा के अधिकारों और लाभों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक की जानकारी पेसा मोबेलाईजर गीता बामनिया द्वारा दी गई है। Post navigation जघन्य सनसनीखेज गंभीर प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न कार्य में लापरवाही बरतने पर कट्ठीवाड़ा सीडीपीओ के 7 दिन का वेतन काटा जाएगा