झाबुआ। कलेक्टर के आदेशानुसार संयुक्त कलेक्टर आरएस बालोदिया एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी जिला झाबुआ के निर्देशानुसार खाद्य विभाग, नापतौल विभाग तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा झाबुआ चौराहा मेघनगर स्थित एम 4 (शांति पैलेश) होटल से दो घरेलू गैस सिलेंडर व तीन गैस चूल्हे मय रेग्युलेटर जब्त कर मालिक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण निर्मित किए। वही मेसर्स नवकार रेस्टोरेंट साईं चौराहा से बांट त्रुटिपूर्ण होने से, रतलाम सेव एवं भंडार मेघनगर से सेंव के पैकेट पर मूल्य प्रदर्शित न करने, मेसर्स बिकानेर मिष्ठान भण्डार मेघनगर के यहॉ एक किलो बाट का सत्यापन नही होना एम-4 शांति पेलेस मेघनगर में इलेक्ट्रानिक तौल कांटा प्रमाणित नही होने के कारण मालिक के विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत प्रकरण निर्मित किये गये है। घी-मिठाई के लिए सेंपल मेसर्स प्रवीण कुमार सोनी स्टेशन रोड़ मेघनगर से अरिहन्त घी में मिलावट की आशंका के तहत सेम्पल लिये गये है इसके साथ एम-4 होटल, नवकार स्वीट्स साई, जैन स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट, पलाश होटल एवं रेस्टोरेंट मेघनगर, निलय नमकीन रेलवे स्टेशन, सुरेश होटल में साफ सफाई रखने तथा खाद्य सामग्री ढंककर रखने के निर्देश दिए एवं बासी व दूषित चटनी नष्ट करवाई गई। जांच दल में एसडीएम राजेन्द्र रघुवंशी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, बीएस डुडवे, सहायक आपूर्ति अधिकारी थान्दला, एसएस गामड, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मेघनगर, सुरेन्द्र ठाकुर व पंकज अंचल, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाण्डवी, नापतौल निरीक्षक द्वारा यह कार्रवाई की गई। आगामी त्योहारों के दौरान लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा। Post navigation पिटोल चेक पोस्ट का सर्वर हुआ डाउन, 500 से अधिक वाहन के चक्के 7 घंटे तक थमे रहे किडनी व शुगर के इलाज के लिए जनसुनवाई में पीडि़त ने लगाई गुहार