झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट- पेटलावद में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनिल चौहान द्वारा माही परियोजना के 20 वर्ष पुराने गबन केस में आरोपी रायचेरियन पिता केपी चेरियन को धारा 420 भादवि में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। धारा 467 भादवि में तीन वर्ष पांच हजार रुपए का जुर्माना 468 भादवि में तीन वर्ष पांच हजार रुपए, धारा 471 में तीन वर्ष पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन घटना के मुताबिक आरोपी रायचेरियन द्वारा 1990 में माही परियोजना के ेठेकेदार पीवी कोलुस की पॉवर ऑफ अटर्नी का दुरुपयोग कर एक्स वेल्फेयर मशीन जो परियोजना में नहर खुदाई का कार्य करती थी। छलपूर्वक, धोखा देकर एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मशीन के बदले 9 लाख 26 हजार रुपए प्राप्त कर लिए जिस पर पेटलावद पुलिस द्वारा अनुसंधान में लिया गया। इसके पश्चात मामला आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो इंदौर को स्थानांतरित हो जाने पर ब्यूरो द्वारा अनुसंधान में लिया जाकर अभियोग पत्र पेश किया गया, लगभग 20 वर्ष चले विचार के पश्चात मामले में आज आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। Post navigation संतोष परवाल ने महाविद्यालय जनभागीदारी समिति का पदभार लिया मुख्यमंत्री कप के खेलों में खिलाडिय़ों ने दिखाई प्रतिभा