दिनेश वर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट-
1 जून से 10 जून के बीच झाबुआ समेत मध्यप्रदेश में किसान आंदोलन की चर्चाओं के बीच झाबुआ जिला प्रशासन ने झाबुआ जिले में धारा 144 लागू कर दी है। अपर कलेक्टर एसपीएस चौहान ने आज दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू करने का एलान किया। अपने आदेश में अपर कलेक्टर ने लिखा है कि झाबुआ एसपी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिसमें कहा गया है कि किसान आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था को बिगाडऩे की कोशिश कर सकते हैं जिसको देखते हुए धारा 144 लागू की जाती है। जिसके तहत संपूर्ण झाबुआ जिले की सीमा के भीतर विभिन्न राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बिना किसी सूचना एवं अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर धरना प्रदर्शन, रैलियां एवं सभाएं किए जाने से कानून व्यवस्था एवं लोकशांति भंग होने की दृष्टि से यह धारा लागू किया जाना अनिवार्य था। धारा 144 लागू होने के बाद झाबुआ जिले की राजस्व सीमा में किसी प्रकार के कटआउट, बैनर, होर्डिंग्स, पोस्टर, फ्लेक्स एवं झंडे आदि जिन पर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या समुदाय के खिलाफ नारे अथवा अन्य भडकाऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, उसका किसी भी स्थल पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम आयोजन में आतिशबाजी एवं विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा।

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