विपुल पांचाल@ झाबुआ Live कोरोना वायरस के संकट की वजह से लागू कोरोना कर्फ़्यू को अब 31 मई तक लागू रहेगा। वही कल से नए नियमों के साथ लॉकडाउन लागू हो रहा है, जिसमें कई तरह की छूट दी गई हैं। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने इस सम्बंध में आदेश जारी किए है। कलेक्टर ने इस कोरोना कर्फ़्यू के लिए गाइडलाइन्स जारी की गईं, जो पहले से काफी अलग हैं। इस लॉकडाउन में शासन-प्रशासन की ताकत कुछ हद तक बढ़ी है, वहीं आर्थिक गतिविधि को अधिक छूट दी गई हैं। जिन्हें छूट मिली है वह सभी प्रतिष्ठान सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। Post navigation कल से झाबुआ जिले में खुल सकते है मार्केट; क्राइसेस मैनजमेंट की बैठक में प्रभारी मंत्री ने दिए संकेत .. जोबट की घटना को लेकर जिला कांग्रेस सख्त; कल सद्बुद्धि हवन कर जताएगी विरोध