नवनीत त्रिवेदी@ झाबुआ Live
कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने आम लोगों के हित में महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, उन्होंने कहा कि फिश फॉर्चून प्रोड्यूज़ कंपनी गुरुग्राम हरियाणा एवं ए.डी. सी इंडिया फिशरी एण्ड ट्रेंडिंग ( ओ.पी.सी.) प्रायवेट लिमिटेड भोपाल एवं अन्य नाम से कंपनी एवं उनके लोगों द्वारा प्रदेश मतलब पालकों को अनाधिकृत रूप से तकनीकी एवं शासन की योजनाओं से लाभ लाभान्वित कराने का लालच देकर धोखाधड़ी एवं ठगी की घटना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही है, ऐसे दल ठगी के लिए प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय है। कलेक्टर ने इससे सतर्क रहने के लिए प्रेस नोट भी जारी किया है।
ज्ञात हो कि पिछले कुछ सालों से प्रदेश के कई जिलों में फिश फार्चून कंपनी के नाम पर ठगी का खेल खेला जा रहा था। झाबुआ लाइव की पड़ताल में पड़ोसी जिले धार के कुछ किसानों ने बताया कि उन्होंने अपने खेत पर मछली पालन करने के नाम पर कंपनी को लाखों रुपये दे दिए। पैसा दोगुना करने के नाम पर लाखों रुपया कंपनी के खाते में डाल दिया, धार जिले के सरदारपुर से लेकर कई क्षेत्रों में ऐसे किसान हैं, जिन्होंने 20-20 लाख रुपए तक कंपनी के खाते में डाले हैं। किसानों ने बताया कि इस मामले में बीच में कुछ लोग सक्रिय रहे। जिन्होंने कंपनी के बारे में सकारात्मक प्रचार प्रसार किया।
ऐसे ठगते थे
कंपनी के लोग बताते थे कि 18 माह में कंपनी द्वारा पैसे को डबल कर दिया जाएगा। उसके पीछे पूरा गणित समझाकर यह बताया जाता था कि जिस व्यक्ति के पास में जमीन है। उसके खेत पर तालाब खोदा जाएगा। तालाब में मछली के बीज डाले जाएंगे। इसके बाद मछली के लिए खाना और दाना दोनों उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों ने बताया कि कंपनी द्वारा हमें खेत पर तालाब बना कर दिए गए। इसके बाद मछली के बीज भी डाले गए। उनके दाने का भी इंतजाम किया गया। बकायदा 18 चेक भी दे दिए गए। भुगतान भी प्राप्त होता रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से भुगतान नहीं होने की स्थिति बनी। इसके लिए कंपनी स्तर पर भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समीपस्थ धार जिले में एक अनुमान के तहत करीब 10 करोड़ रुपए से भी अधिक की ठगी हुई है।
कलेक्टर मिश्रा ने जिले के समस्त ने मत्स्य पालकों एवं मछली पालन करने वाले इच्छुक नागरिकों को सूचित किया है कि यदि आपकी जानकारी में ऐसी कोई कंपनी या गिरोह व्यक्ति विशेष जिले में सक्रिय हो ऐसे व्यक्तियों से सावधान होकर इसकी जानकारी एवं कलेक्टर जिला झाबुआ को सूचित करें ताकि उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए।

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