दिनेश वर्मा@झाबुआ लाइव

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेटलावद के प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद को संभागायुक्त ने निलंबित कर दिया है। पिछले दिनों राज्यपाल मंगुभाई पटेल के समक्ष छात्राओं ने आवासीय विद्यालय की अव्यवस्थाओं को उजागर किया था। इसके बाद कलेक्टर ने कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा था।

एकलव्य आदर्श आवासीय कन्या छात्रावास पेटलावद की छात्राओं द्वारा महामहिम राज्यपाल को अवगत कराया कि छात्रावास मे गुणवत्तायुक्त भोजन नहीं दिया जा रहा है एवं संस्था की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। कलेक्टर जिला झाबुआ ने प्रथम दृष्टया उक्त आरोप प्रमाणित होना पाया। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग मप्र भोपाल द्वारा दूरभाष पर दिए गए निर्देश के तारतम्य्‌ में 25 फरवरी को संभाग स्तर से जांच दल का गठन किया जाकर जांच करवाई गई। जांच दल द्वारा 27.2.2022 को दिये गये प्रतिवेदन कहा गया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेटलावद में योगेन्द्र प्रसाद प्राचार्य का संस्था एवं छात्रावास पर प्रशासकीय नियंत्रण नही है, जबकि संस्था एंव छात्रावास का प्रशासकीय नियंत्रण एवं वित्तीय अधिकार प्राचार्य के अधीन रहता है। ]

योंगेद्र प्रसाद

प्राचार्य द्वारा शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही एंव उदासीनता बश्ती गई, शासन द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के कियान्वयन में लापरवाही की जाती है, संस्था एंव छात्रावास के संचालन मे कोई रूची नही ली जा रही है, छात्रावास के रख रखाव एंव भोजन की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। जांच के समय भी भोजन की गुणवत्ता ठीक नही पाई गई, साथ ही जांच दल से अभद्र व्यवहार किया, जिससे जांच की कार्रवाई बाधित हुई और अभिलेखों की जांच नही की जा सकी। प्राचार्य द्वारा विद़यालय में अध्यापन कार्य भी नहीं किया जाता है साथ ही जांच दल ने पाया कि महामहिम राज्यपाल के समक्ष छात्रों द्वारा की गई शिकायत के बाद भी जांच दिंनाक तक भी विधालय एंव छात्रावास की व्यवस्थाओं मे कोई सुधार नहीं हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि प्राचार्य द्वारा अपने उक्त दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है एवं छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले नाश्ते, भोजन तथा अध्यापन कार्य मे अत्यंत गंभीर लापरवाही की जा रही है। छात्र-छात्राओं के कथन एंव जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर योगेन्द्र प्रसाद प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विधालय (ई.एम.आर.एस.) पेटलावद जिला झाबुआ को मप्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत्‌ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में प्रसाद का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड रानापुर जिला झाबुआ नियत किया गया है। 

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