विपुल पांचाल@ झाबुआ Live कलेक्टर प्रबल सिपाहा के निर्देश पर तथा जिला आबकारी अधिकारी डॉ शादाब अहमद सिद्दीकी के मार्गदर्शन में वृत्त झाबुआ ‘अ ‘ मे आबकारी विभाग व पुलिस विभाग कि सामूहिक कारवाही मे ग्राम कोकवाद नानसिंग पिता अनसिंग भूरिया की किराना दुकान से मुखबिर कि सूचना पर 1 आपराधिक प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2)के अंतर्गत कायम किया गया।उक्त प्रकरणो में 70.8 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बियर जप्त की गई, उक्त मदिरा का अनुमानित मूल्य ₹ 18700/-है । आरोपी को न्यायलय मे पेश किया गया जहां से न्यायलय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया। इस कार्यवाही मे आबकारी उपनिरीक्षक रमेश सिसोदिया, आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी, आरक्षक मदन राठौर ,आरक्षक ईश्वर पडियार, आरक्षक तातीया व आरक्षक पुष्पा बरिया का योगदान रहा। Post navigation भाजपाइयों ने बैठक रख दी कोविड-19 संक्रमण से बचाव की नसीहत मारुति वैन में लूटपाट करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल