रितेश गुप्ता, थांदला
न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रितुश्री गुप्ता ने मारुति वैन रोककर फरियादी मोहम्मद रिजवान के साथ लूट करने वाले आरोपी राजेश पिता तानसेन तथा प्रीतेश पिता नाहटिया एवं प्रीतेश पिता बानिया कटारा को जेल भेजा। मीडिया सेल प्रभारी थांदला वर्षा जैन ने बताया कि 7 जुलाई को 12 बजे ग्राम अगासिया केलकुआ कच्चा रोड पर फरियादी मोहम्मद रिजवान अपनी वाहन मारुति वैन से जा रहे थे तभी पीछे से तीनों आरोपी ने आकर उसके वाहन को रोका और ड्राइवर के पास डिक्की में रखे 27600 रुपए तथा आधार कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस डिक्की तोड़कर निकाल लिए तथा फरियादी को डरा धमका कर उसके मोबाइल की सिम लेकर भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना काकनवानी द्वारा तीनों आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 139/2020 धारा 392 भादवि के अंतर्गत अपराध कायम किया गया। पुलिस द्वारा आज तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा तीनोंआरोपीयो को न्यायिक निरोध में जिला जेल झाबुआ भेजा गया। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।

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