विपुल पंचाल@झाबुआ ज़हरीली और अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में मुखबिर कि सूचना पर वृत्त झाबुआ ‘अ’ मे संयुक्त आबकारी टीम द्वारा नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर छापरी – कालीदेवी मार्ग पर बोलेरो वाहन क्र. GJ 03 EL 2626 खड़ा मिला। वाहन मे आरोपी एलीया पिता रामू गामड़ निवासी छापरी बैठा मिला एवं बोलेरो वाहन की तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा माउंट बीयर 26 पेटी केन (कुल 312 बल्क लीटर ) अवैध मदिरा जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(2), 36, 46 के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को न्यायालय मे पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया। उक्त जब्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 71725/- एवं जब्त वाहन का अनुमानित मूल्य राशि रूपये 80,0000/- है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आनंद डंडीर के मार्गदर्शन मे उपनिरीक्षक सर्वश्री रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी, विकास वर्मा द्वारा की गई। मुख्य आरक्षक कांतु डामोर, आरक्षक श्रीराम शर्मा एवं सोहन नायक का उल्लेखनीय योगदान रहा। Post navigation आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की करंट लगने से हुई मौत पुलिस का जागरूकता अभियान, 100 से अधिक बच्चों को दिया प्रशिक्षण