विपुल पंचाल, झाबुआ ज़हरीली और अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर रोहित सिंह द्वारा सतत कार्रवाई हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जिला आबकारी शादाब अहमद सिद्दीकी के निर्देशन में शनिवार को मुखबिर कि सूचना पर वृत्त झाबुआ (अ) एवं (ब) की संयुक्त आबकारी टीम द्वारा ग्राम खेडा व ढेबर बडी में रिहायशी मकान, किराना दुकान पर छापामार कार्रवाई की जिसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया जबकि एक आरोपी मौका का फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ। सघन तलाशी में ग्राम खेडा से विदेशी मदिरा 2 पेटी गोवा व्हिस्की एवं 16 पेटी माउंट बीयर तथा ग्राम ढेबर से 14 पेटी माउंट कैन बीयर इस प्रकार कुल 32 पेटी (310.08) बल्क लीटर अवैध मदिरा कब्जे आबकारी लेकर आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1) (क) 34/2 के तहत प्रकरण कायम कर के विवेचना में लिया गया तथा आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया। जब्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 77 हजार 40 रुपए है। उक्त कार्यवाही सहायक आबकारी अधिकारी आनंद डंडीर के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी, आरक्षक ईश्वरलाल पण्डियार, मदनलाल राठौड़, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक एवं पुष्पा बारिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। अवैध एवं जहरीली मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। Post navigation नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई युवा शक्ति नशे से दूर रहेगी और स्वस्थ समाज की नींव रखेगीः पूर्व विधायक सुश्री निर्मला भूरिया