31464464-penalty-red-rubber-stamp-over-a-white-backgroundझाबुआ लाइव के लिए झाबुआ से दिनेश वर्मा की रिपोर्ट-
एडीएम दिलीप कापसे न्यायालय के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जिले के विभिन्न खाद्य प्रकरणों में अमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकरणों में अर्थदंड लगाया है। इसके तहत राणापुर के अर्पित पिता बंशीलाल राठी एवं मनोरमा पति बंशीलाल राठी सीताश्री कोल्ड्रिंक्स द्वारा अमानक स्तर का कोल्ड्रिंक्स विक्रय करने पर 1 लाख 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। वही रंभापुर का हेप्पी एसोर्टमेंट स्वीट पैक्ड के सुभाष पिता फौजमल भंडारी के अमानक स्तर के पैकेट विक्रय करने पर 15 हजार रुपए, मिथ्यााप आई-टोन, सीरप विक्रय करने पर फकरी पिता मोइजभाई बुकलेसर मालिक एवं एबीएम, एलएबी प्लॉट नंबर 408, मेगा, जीआईडीसी खेरडी दाहोद (गुजरात) एवं संजय पिता तख्तसिंह बड़दवाल प्रो/मालिक धु्रव मेडिकोज मालटोडी पिटोल पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। इसी के साथ गोकुल डेयरी, माधव कॉलोनी पेटलावद के शंभुलाल नानजी परमार पर अमानक स्तर का दूध बेचने पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया। वहीं पेटलावद के पुराना बस स्टैंड पर संजय डेयरी के मालिक संजय रतनलाल आंजना द्वारा अमानक स्तर का दूध बेचने पर एक लाख रुपए का अर्थदंड, थांदला के रघुनंदन मार्ग गांधी चौक पर श्रीकृष्ण दूध डेयरी के मालिक भरत बाबूलाल ब्रजवासी द्वारा अमानक स्तर का दूध बेचने पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया।

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