जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता द्वारा अपील में आज पारित अपने निर्णय में विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ के निर्णय को बरकरार रखते हुए आरोपी भुरसिंह, धन्ना, हुकमा एवं कल सिंह को कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया । दिनांक 16 मार्च 2007 को रात्रि के करीब 8 बजे फरियादी मणिबाई अपने पति दरियाव और जमाई मगन के साथ ग्राम पारा से अपने घर सागिया जा रही थी जैसे ही वह सागिया स्कूल के पास पहुंचे तभी आरोपीगण भूरसिंह, धन्ना, हुकमा और कल सिंह ने उनका रास्ता रोक कर उन्हें जान से खत्म करने को कहा और अश्लील गालियां देकर उन्हें घसीटते हुए स्कूल के पास मूल सिंह के टापरे में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया।वहां पर आरोपी अमरू, मूल सिंह, मान सिंह और पाल सिंह भी आ गए और सभी ने मिलकर लाठी, धारिया और पत्थर से फरियादीगण मणिबाई, दरियाव एवं मगन को मारपीट कर चोट पहुंचाई। फरियादी मणिबाई की रिपोर्ट पर थाना बोरी जिला झाबुआ की पुलिस द्वारा आरोपी गण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई । संपूर्ण विवेचना के पश्चात थाना बोरी की पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 341, 342, 323/149,325/149 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र पूर्ण कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27/ 11/14 को पारित अपने निर्णय में 1 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया था। आज अपील न्यायालय द्वारा भी विचारण न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए पारित अपने निर्णय में आरोपीगण को दोषी घोषित करते हुए धारा 325 सहपठित 149 भादवि में 6 माह-6 माह का कठोर कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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