झाबुआ। जिले में भगोरिया और होली के दौरान शस्त्रों के प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है। इसे लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रजनी सिंह ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है जिले में भगोरिया पर्व, होलिका दहन, धुलैंडी एवं रंग पंचमी पर्व के दौरान शस्त्र प्रदर्शन प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर रजनी सिंह ने 1 मार्च से 12 मार्च तक शस्त्रों के प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश 28 फरवरी से प्रभावशील हो गया। Post navigation राजस्थान-मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों की मासिक बैठक संपन्न, नए दायित्व सौंपे गए भगोरिया पर्व की शुरुआत हुई, आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मेले का लुत्फ लेने पहुंचे ग्रामीण