पाडे का मांस बेचते पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा

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रितेश गुप्ता, थांदला

 पुलिस अधीक्षक के निर्देश है कि अवैध कार्य करने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे श्रीमान जी के निर्देश पालन में एवं  SDOP  थांदला के मार्गदर्शन मैं इस हेतु थाना प्रभारी थांदला अनिल बामणिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया।
टीम में उप निरीक्षक मोहन सिंह सोलंकी ,उप निरीक्षक सुनीता चौहान खेम सिंह चौहान, सहा.उपनिरी. महावीर सिंह , प्रधान आरक्षक अमित सिंह बघेल, आरक्षक चंद्रभान सिंह, राहुल अक्षय ,बलीराम कमल को शामिल किया गया था।
8 मई  को कोरोना कर्फ्यू के दौरान थांदला कस्बा भ्रमण करते हुए नगर पालिका चौराहे पर आवारा एवं बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों की तथा वाहन चेकिंग करने के दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि आबिद कुरैशी निवासी रतलाम का रघुनंदन मार्ग थांदला में पाडे का मांस लोगों को बेच रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु उपरोक्त टीम रघुनंदन मार्ग थांदला पहुंची तो देखा कि आबिद पिता यूनुस कुरैशी निवासी रतलाम का लोगों को मांस बेच रहा था।
जो पुलिस को देखकर भागने लगा तभी पुलिस टीम द्वारा उसे घेराबंदी कर पकड़ा ,नाम पता पूछने आबिद पिता यूनुस कुरैशी निवासी हरिजन बस्ती सैलानी पुरा रतलाम का रहने वाला बताया ,जिससे मांस के बारे में पूछने पर बताया कि यह पाडे का मांस है ,जो रतलाम से लेकर आता हूं और थांदला में बेचता हूं।
बूचड़खाने के लाइसेंस के बारे में पूछने पर लाइसेंस नहीं होना बताया जो आरोपी आबिद का कृत्य धारा 11 (1)L पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम एवं मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 8 ,कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों को एकत्रित कर मांस बेचने पर भादवि की धारा 188 ,269, 270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 बी 60 दंडनीय अपराध पाए जाने पर उसे समक्ष गवाह के मौके गिरफ्तार किया गया तथा पाडे का मांस करीब 80 किलोग्राम कीमती ₹12800 आरोपी से जप्त किया गया है । थाना वापसी पर अपराध क्रमांक 294/21 धारा धारा 11(1)L पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण एवं मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 8 एवं 188 ,269,270 भादवी एवं 51 बी 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा 25 आर्म्स एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया जा कर विवेचना में लिया गया है ,
उपरोक्त कार्रवाई में संपूर्ण टीम का सराहनीय योगदान रहा है।