दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में जमानत अर्जी खारिज न्यायालय ने भेजा जेल

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रितेश गुप्ता@थांदला

अभियोजन मीडिया प्रभारी थांदला वर्षा जैन ने बताया कि  20 जून 2020 को फरियादी सुमन (परिवर्तित नाम )ने थाना मेंघनगर में आकर लिखित शिकायत करी थी कि शादी के लगभग 1 महीने के बाद से ही उसका पति महेश, ससुर रूप सिंह ,सास सन्नू एवं उसका जेठ भारत सिंह सावालिया दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मेघनगर द्वारा पीड़िता के पति सास-ससुर एवं जेठ के विरुद्ध अपराध क्रमांक161/2020 धारा 498-क,34,भादवी एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध कायम किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी महेश की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया गया।अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज करते हुए आरोपी को न्यायिक निरोध में जिला जेल झाबुआ भेजा । राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वर्षा जैन द्वारा किया गया।