आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी मानते हुए पति व ससुर को न्यायालय ने भेजा जेल

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रितेश गुप्ता, थांदला
न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रितुश्री गुप्ता ने अभियुक्त भूरिया पिता जवरिया कटारा एवं जवरिया पिता थावरिया कटारा को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा।घटना अनुसार  मृतका रेनाबाई का विवाह भूरिया के साथ 3 वर्ष पूर्व हुआ था उसकी एक लड़की थी अभियुक्त भूरिया पिता जबरिया कटारा एवं जवरिया पिता थावरिया निवासीगण सादेडा मृतिका रेनाबाई के साथ शादी के बाद लड़का पैदा ना होने की बात को लेकर ताना मारते थे एवं मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते थे जिससे तंग आकर वह अपने मायके चली गई बाद में उसके ससुर और पति पंचायत बैठा कर मृतिका को वापस ले आए। दिनांक 2/09/ 20 को मृतिका ने प्रताड़ना से तंग आकर जहर पी लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई।मृतिका की मृत्यु की सूचना उसके ससुर जवरिया पिता थावरिया द्वारा चौकी खवासा में दी गई जिस पर थाना थांदला द्वारा मर्ग क्रमांक 90/20 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मर्ग कायम कर मर्ग जांच की गई। मर्ग जांच के दौरान जांचकर्ता अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनोहर गवली द्वारा मृतिका के माता-पिता एवं अन्य रिश्तेदारों के कथन लेखबद्ध किए गए प्रथम दृष्टया मामला धारा 498 ए ,306 ,34 भादवि का पाए जाने से प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना थांदला में दर्ज की गई । पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया।न्यायालय द्वारा न्यायिक निरोध स्वीकार कर दोनों अभियुक्तों को जिला जेल झाबुआ भेजा गया।