दवाई बेचने वाले ही कर रहे हैं इनफेक्टेड, प्रशासन की समझाइश के बाद भी नहीं मान रहे हैं मेडिकल, किराना व्यापारी

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भूपेंद्र बरमंडलिया, मेघनगर

 शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद दवाई एवं किराना उपभोक्ता एवं विक्रेता कोरोना वायरस संक्रमण को हल्के में ले रहे हैं। बुधवार के दिन प्रशासनिक अमले के एसडीएम पराग जैन तहसीलदार शक्ति सिंह, थाना प्रभारी कौशल्या चौहान एवं नगर परिषद सीएमओ विकास डावर द्वारा मेडिकल एवं किराना व्यापारियों से बातचीत कर समझाइश दी गई थी कि अपनी दुकान के आगे चूने की लाइन के एक 1 फीट दूरी के बॉक्स बना लें। एवं उपभोक्ता को दूर से खड़ा रहकर सैनिटाइजर सैनिटाइजर उपयोग करवाकर सामान दे लेकिन बुधवार देर शाम कई किराना व्यापारियों ने तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी देर शाम तक दुकानें खुली रखी तो वहीं मेडिकल व्यापारी आजाद चौक के समीप बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के अपनी दुकान पर झुंड एकत्रित करते हुए दिखे। दवाई लेने की दुकान पर यदि व्यक्ति इनफेक्टेड हो रहा है तो इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। उपभोक्ता एवं व्यापारी को ध्यान में रखना होगा कि क्या है हमारी जिम्मेदारी तभी कोरोना से सार्थक जंग लड़ी जा सकती है।

तय कीमत से अधिक राशि वसूल रहे हैं किराना एवं मेडिकल व्यापारी

कोरोना की दस्तक के साथ ही उसके डर ने ऐसे पांव पसारे कि बाजार में सेनेटाइजर और मास्क की बिक्री बढ़ गई। जिसका फायदा उठाने के लिए दवा बाजार में मास्क और सेनेटाइजर की कृत्रिम किल्लत पैदा कर दी गई। जिसका असर यह हुआ कि मास्क और सेनेटाइजर के दाम डेढ़ गुना बढ़ गए। टेंपो स्टैंड के समीप मेडिकल स्टोर संचालक ब्लैक में इसकी बिक्री करने लगे। खुद को सुरक्षित रखने की गरज से लोग बढ़े दामों पर भी खरीदारी को राजी हो गए। झाबुआ चौराहे के समीप जैन मंदिर के समीप यही हाल किराना व्यापारी का भी है ₹40 किलो की शक्कर ₹60 प्रति किलो बेची जा रही है वहीं 1 लीटर तेल ₹90 की जगह ₹120 में बेचा जा रहा है। जबकि कोरोनावायरस के चलते जिला दंडाधिकारी ने यह दाम किए गए तय दवा व्यापारियों और अफसरों ने मिलकर मास्क और सेनेटाइजर के दाम घोषित किए। जिसमें दो प्लाई/लेयर सर्जिकल मॉस्क 22 रुपए, तीन लेयर सर्जिकल मॉस्क 25 रुपए,  काला/रंगीन पॉल्यूशन मॉस्क 30 रुपए और एन -95 मॉस्क 180 रुपए में मिलेगा। जबकि हैण्ड सेनेटाइजर एम.आर.पी .पर मिलेग।

शिकायत पाने पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी एस डी एम… पराग जैन

कोई भी दुकानदार जमाखोरी करेगा और उसकी शिकायत पाई जाएगी तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी वहीं मेडिकल व्यापारी को हिदायत देने के बावजूद भी अवर रेट या सेफ्टी रख कर सामान नहीं बेचने पर उनका भी लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।