अयोध्या मामले में फैसला की आहट के बीच झाबुआ जिले में लगाई गई धारा 144

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विपुल पंचाल, झाबुआ
झाबुआ कलेक्टर प्रबल सिपाहा, झाबुआ एसपी विनीत जैन की अनुशंसा पर झाबुआ जिले की सीमा में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 अयोध्या प्रकरण के मद्देनजर सोशल मीडिया जैसे वेबसाइट, व्हाटसएप, इंस्ट्राग्राम, फैसबुक, ट्विटर पर फोकस की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि असामाजिक तत्व इनके जरिये समाज के शांति एवं सामाजिक ताने-बाने को तोडऩे की कोशिश न कर पाए, विभिन्न समुदाय के मध्य वैमनस्यता न बढ़ा पाए। आदेश में लिखा गया है कि धारा 144 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश फोटो, वीडयो, ऑडियो मैसेज पोस्ट नहीं कर सकेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक एवं अश्लील संदेशों को प्रकाशित नहीं कर सकेगा। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, द्वेषपूर्ण अथवा धर्म या समुदाय विशेष धार्मिक भावना भड़काने वाले संदेशों एवं चित्र, ऑडियो, वीडियो प्रसारित नहीं कर सकेगा।

इस दौरान सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, जुलूस, रैली, धरना, सभा, लाउडस्वीकर आदि की अनुमति सक्षम अधिकारी से हासिल करना अनिवार्य होगा। आपत्तिजनक नारे व भड़काऊ भाषण पर कार्रवाई की जाएगी।