पेटलावद ब्लास्ट की सीबीआई ” जांच ” को लेकर हाईकोर्ट की ना

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झाबुआ live के लिऐ ” लोकेंद्र चाणोदिया” EXCLUSIVE” लाइव ।

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हाइकोर्ट  की इंदौर की दो सदस्यीय बैंच ने वकील ओर पिटिशनर सुनील वर्मा की उस याचिका पर असहमति जता दी जिसमे उनके द्वारा पेटलावद ब्लास्ट मामले की जांच CBI से करवाने की मांग की गयी थी । जस्टिस ” पी के जायसवाल एंव डी के पालीवाल ” ने याचिका की सुनवाई करते हुऐ कहा कि हर मामले के लिऐ हाइकोर्ट पहुंचना ठीक नही है । शाशन की ओर से सरकार के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पेटलावद ब्लास्ट मामले में सरकार ने पहले ही ” SIT” बना दी है ओर हाईकोर्ट के जरिए न्यायिक जांच भी आदेशित कर दी है इसलिए नई जांच की आवश्यकता नही है । इस पर सहमति जताते हुए हाइकोर्ट की डबल बैंच ने कहा कि ” याचिका कर्ता अगर चाहे तो जिन बिंदुओ को जांच मे शामिल करवाना चाहता है तो एक शपथ पत्र दे सकता है ।