नेचरल गोल्ड पल्स एंड फ्लोर मिल के प्रबंधकों की जमानत अर्जी खारिज

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झाबुआ लाइव डेस्क 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता द्वारा द्वारा अमानत में खयानत करने वाले सात अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि  अनुविभागीय अधिकारी थांदला के द्वारा गठित दल द्वारा गोल्ड पल्स एंड फ्लोर मिल मंडी रोड थांदला की जांच फर्म के भागीदार श्रेणिक गादिया की उपस्थिति में की गई। फर्म के सुपरवाइजर मानसिंह पिता भालिया चौहान द्वारा खुले स्थान एवं गोदाम में गेहूं एवं चने के बोरों की गिनती करवाई गई 16मई से 1जुलाई 2020 तक मंडी में प्रस्तुत भुगतान पत्रक रिपोर्ट की रैंडमली जांच एवं कृषको का भौतिक सत्यापन मौके पर करवाया गया। भौतिक सत्यापन पर 23 कृषकों का ग्राम में निवासी होना नहीं पाया गया एवं राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार की भूमि इनके नाम से दर्ज होना नहीं पाई गई। कृषक जानकीलाल पाटीदार निवासी खवासा द्वारा खवासा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था गेहूं उपार्जन केंद्र पर पंजीयन कराकर गेहूं विक्रय किया जाना पाया गया। इस प्रकार फर्म नेचुरल गोल्ड पल्स एंड फ्लोर मिल के प्रबंधकों के द्वारा फर्जी तरीके से विधि विरुद्ध गेहूं एवं चना क्रय करना पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग थांदला की लिखित रिपोर्ट पर थाना थांदला की पुलिस द्वारा फर्म के प्रबंधकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी। थाना थांदला की पुलिस द्वारा आज अभियुक्तगण अली हुसैन पिता गुलाम अली बोहरा, मोहम्मदी पिता अब्बास बोहरा ,मुस्तनसिंर पिता अलीहुसैन ,संजय पिता चंपालाल जैन, होजेप पिता अली हुसैन बोहरा रजनीकांत पिता रूपचंद जैन ,श्रेणिक पिता कनकमल गादिया निवासी गण थांदला में 7 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में थांदला की न्यायालय में पेश किया गया । थांदला न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया था।आज अभियुक्तगण की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय झाबुआ में जमानत अर्जी पेश की गई । अभियोजन की ओर से उक्त जमानत अर्जी का विरोध किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता द्वारा सभी अभियुक्तगण की जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल झाबुआ भेजा गया।