आबकारी अमले ने हाथभट्ठी पर अवैध रूप से शराब बनाने व विक्रय करने पर 4 मामले दर्ज कर, शराब की नष्ट

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रितेश गुप्ता, थांदला

कलेक्टर प्रबल सिपाहा के निर्देश पर तथा जिला आबकारी अधिकारी डॉ शादाब अहमद सिद्दीक़ी के मार्गदर्शन में दिनांक 16/07/2020 को वृत्त-थांदला, के ग्राम परवलिया हरिनगर ओर वटटा मदिरा के अवैध निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय के विरुद्ध मध्यप्रदेश प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत कुल 04 प्रकरण कायम किये गए। उक्त प्रकरणो में , 50 लीटर हाथभट्टी मदिरा, 40 बल्क लीटर बियर, 27बल्क लीटर विदेशी मदिरा व्हिस्की जप्त की गई एवं 50 किलो महुआ लहान नष्ट किया गया। उपरोक्त मदिरा और लहान का कुल अनुमानित मूल्य ₹ 29240/- है। उक्त कार्यवाही में ADEO बी.एल.सिंगाड़ा, आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा ,मुख्य आरक्षक प्रकाश भाबोर एवं मोहन नायक, अर्जुन नायक आरक्षकों का उल्लेखनीय योगदान रहा।