अब स्थानांतरण के लिए देना होगा ऑनलाइन आवेदन

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झाबुआ। राज्य शासन ने राज्य एवं जिला-स्तर पर वर्ष 2017-18 में अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिये स्थानांतरण नीति निर्धारित कर जारी की है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 मई को आदेश जारी किए। स्थानांतरण नीति के अनुसार एक से 30 जून तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे। वित्त विभाग ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमआईएस) का विकास किया है, जिसमें स्थानांतरण के लिये ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा शासकीय सेवकों को उपलब्ध करवाई गई राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए शासकीय सेवकों से आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाए। शासकीय सेवकों की लॉग-इन आईडी उनका इम्पलाई कोड होगा। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा शासकीय सेवकों को पासवर्ड प्रदान करने के लिये अधिकृत किया गया है। समस्त विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि 31 मई तक उनके अधीनस्थ कार्यालयों के सभी कर्मचारियों को लॉग-इन एवं पासवर्ड प्रदान कर दिये जायें। स्थानांतरण के लिये आवेदन करने की समय-सीमा 15 जून तय की गई है। सभी विभाग को अपनी विभागीय वेबसाइट में लिंक देने के निर्देश दिए। सॉफ्टवेयर-आईएफएमआईएस पर की जाने वाली प्रक्रिया के लिये संचालनालय कोष एवं लेखा ने आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। राज्य-स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत ही किए जाएंगे। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय प्रमुख सचिव द्वारा विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव प्रशासकीय आधार पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर किए जाएंगे। तृतीय श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारियों के अंतर जिला स्थानांतरण विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद विभागाध्यक्ष के स्तर पर हो सकेंगे। स्थानांतरण नीति से हटकर किये जाने वाले स्थानांतरण के प्रकरणों में मुख्यमंत्री के समन्वय में आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।