विपुल पांचाल@ झाबुआ Live
झाबुआ जिले के पारा क्षेत्र की जनता की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आज हुआ क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक के बाद आज 15 जुलाई से 22 जुलाई तक पारा शहर और ग्रामीण को लॉक डाउन करने के आदेश जारी कर दिए है।
क्षेत्र की सीमाएं सील रहेंगी, किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी, मेडिकल आपातकाल को छोड़कर दुकानें और संस्थान बन्द रहेंगे। बेरिकेटिंग कर क्षेत्र की सीमाओं को बन्द रखा जाएगा।
इस सम्बन्ध में अतिरिक जिला दंडाधिकारी एसपीएस चौहान ने आदेश जारी कर पारा क्षेत्र की सीमाएं सम्बन्धित एस डी एम और नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्धारित की जाएंगी, मेडिकल आपात काल और शव यात्रा को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश तत्काल रूप से लागू कर दिया गया है।
बता दे कि झाबुआ जिले में राणापुर के बाद यही दूसरा ऐसा क्षेत्र है, जहां कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे थे। इस क्षेत्र में लागातर बढ़ते कोविड संक्रमण और मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने, बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर घूमने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे क्षेत्र की जनता को संक्रमण से बचाने के लिए सम्पूर्ण लॉक डाउन का निर्णय लिया गया है।

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