मयंक विश्वकर्मा, आम्बुआ
थाना आंबुआ के अपराध क्रमांक 119/2025, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज हत्या के एक गंभीर प्रकरण में थाना आंबुआ पुलिस द्वारा किए गए उत्कृष्ट एवं संवेदनशील अनुसंधान के परिणामस्वरूप न्यायालय से आरोपी को दोषसिद्ध कर दंडित कराया गया है।
