पैरोल के बाद जेल न जाकर फरारी काट रहा था मर्डर केस का यह आरोपी; आया पुलिस की पकड़ में …

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सलमान शेख, झाबुआ लाइव

आरोपी सुरेश पिता खुमानसिंह निवासी मातापाडा झोसर पेटलावद को माननीय न्यायालय ने प्रकरण क्रं. 148/2013 धारा 302,201 भादवि में आजीवन कारावास एवं 05 वर्ष की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया था। आरोपी सुरेश केन्द्रीय जेल बड़वानी में सजा काट रहा था। दिनांक 06.07.2019 को आरोपी सुरेश को पेरोल पर छोड़ा गया था। पेरोल से वापसी दिनांक 21.07.2019 को होना थी किंतु वह वापस जेल में नहीं गया और फरार हो गया।
तब से ही आरोपी सुरेश फरार चल रहा था। जिसकी जिला बड़वानी की पुलिस टीम काफी अर्से से तलाश कर रही थी। दिनांक 22.04.2022 की शाम को मूखबीर द्वारा सूचना मिली कि सुरेश पिता खुमानसिंह ग्राम बडलीपाडा में शमशान घाट के पास नदी किनारे बैठा है जो कि अवैध रूप से हाथ भट्टी महुए की कच्ची शराब तीन प्लास्टिक की केन मे लेकर बैठा है। जिस पर थाना पेटलावद की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बड़ी ही सूझबूझ से घेराबंदी कर आरोपी सुरेश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। उसके कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई। आरोपी सुरेश के कब्जे से एक सीडी डीलक्स मोटर सायकल क्रं. MP-45-MT-9149 को जप्त किया गया। मोटर सायकल के बारे में पुछने पर उसके द्वारा यह मोटर सायकल पेटलावद से चोरी करना बताया।
आरोपी सुरेश से जप्त सामग्री :-
01. 60 लीटर अवैध कच्ची हाथ भट्टी शराब किमती 12,000/-रू.
02. एक सीडी डीलक्स मोटर सायकल क्रं. MP-45-MT-9149
आरोपी का नाम :-
01. सुरेश पिता खुमानसिंह उम्र 27 वर्ष निवासी मातापाडा झोसर पेटलावद
सराहनीय कार्य में योगदान :-
संपुर्ण घटनाक्रम का खुलासा करने में थाना प्रभारी पेटलावद निरी. सुरेन्द्र सिंह गाडरिया, उनि रामेश्वर गामड़, सउनि वीरेन्द्र सिंह चौहान, प्रआर. 273 योगेन्द्र, आर. 393 दंगल, आर. नानुराम का सराहनीय योगदान रहा। उक्त सराहनीय कार्य पर पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा पुरूस्कृत करने की घोषणा की।