आलीराजपुर किशोर कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन आमंत्रित

May

फिरोज खान, आलीराजपुर

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधन अधिनियम, 2021) के प्रावधान अनुसार विधि का उल्लंधन करने वाले एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है। इसी कड़ी में आलीराजपुर जिले में किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के खाली पदों के लिए अशासकीय व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 

आलीराजपुर जिले में किशोर न्याय बोर्ड का एक सदस्य पद और बाल कल्याण समिति में 1 अध्यक्ष एवं 3 सदस्य सहित चार रिक्त पदों पर भर्ती की जाना है। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के पद हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास, विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल पिन 462011 में कार्यालीन समय में दिनांक 19 फरवरी 2024 जमा अथवा पंजीकृत डाक / कोरियर / स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये जा सकते है। ई-मेल अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को मान्य नही किया जायेगा। आवेदन प्रारूप, पात्रता / अपात्रता की शर्ते एवं अन्य निर्देश की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.mpwcdmis.gov.in के निर्देश मेन्यु में उपलब्ध है। 

किशोर न्याय बोर्ड /बाल कल्याण समिति के पद हेतु अर्हताएं

(1) किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष और अधिकतम आयु पैंसठ वर्ष से अधिक नही होगी।

(2) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु अनिवार्य अर्हताएं-किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 07 वर्षो का अनुभव हो अथवा जो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति हो।

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष /सदस्यों के लिए अर्हताएं 

(1) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष और अधिकतम आयु पैंसठ वर्ष होगी।

(2) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु अनिवार्य अर्हताएं- बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री हो और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात वर्ष से सक्रिय रूप से शामिल हो अथवा जो मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यक्ति हो।