जिले में हाई स्कूल एवं हायसेकेण्डरी एवं माहाविद्यालयों की परिक्षाए निकट होने से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी.चन्द्रशेखर ने कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है।

कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने आदेश का पालन करवाने के लिए सभी एसडीएम को आदेशित किया है कि रात्रि 10 बजे से प्रात:6:00 बजे तक के लिये कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जावे। बिना अनुमति के यदि किसी भी व्यक्ति अथवा विवाह समारोह में साउण्ड सिस्टम बजाया जाता है तो संबधित का साउण्ड सिस्टम जप्त कर लिया जाये।

10 बजे के बाद तो आवाज ही नहीं आना चाहिए जिस परिसर में कार्यक्रम हो रहा है उस परिसर से डी.जे.की आवाज बाहर तक सुनाई दी तो जिस मालिक का गार्डन है उस पर, डी.जे. मालिक पर और संबंधित जिस व्यक्ति द्वारा साउण्ड सिस्टम किराये पर लिया गया है उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाये।

लोग यहां कर सकते है शिकायत:

शहर में कोलाहल अधिनियम लागू है। यदि कोई शोर कर रहा है तो आप इसकी शिकायत संबंधित थाने में कर सकते है।
पब्लिक न्यूसेंस के तहत कलेक्टर एवं संबंधित एसडीएम से शिकायत की जा सकती है। रात 10 बजे के बाद डीजे का शोर हो रहा है तो पुलिस कंट्रोल रूम संबंधित थाने के फोन पर पुलिस को सूचना दे सकते है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *