लूट के फरार अभियुक्त को न्यायालय ने भेजा जेल

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रितेश गुप्ता, थांदला

न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नदीम खान ने आरोपी रमेश पिता दौला किहोरी निवासी काकनवानी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। घटना दिनांक 23/10/19 समय शाम 06:00 फरियादी कलपेश भरपोड़ा मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी एवं छोटे बच्चे के साथ दाहोद से इलाज करवा कर अपने घर वापस आ रहा था जैसे ही वह ग्राम झारणी में मानिया के घर के सामने पहुंचा तभी पीछे से दो मोटरसाइकिल में तीन बदमाश आए और फरियादी की मोटरसाइकिल को रोककर उसके जेब में रखे ₹12000 नगदी एवं मोबाइल तथा उसकी पत्नी के गले मैं पहना हुआ सोने का मंगलसूत्र डरा धमका कर लूट कर ले गए। तीनों बदमाश आपस में एक का नाम दिलीप बोल रहे थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना काकनवानी की पुलिस द्वारा आरोपी दिलीप एवं अन्य दो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 270/19 धारा 392 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
थाना काकनवानी की पुलिस यह ज्ञात होने पर की आरोपी किसी अन्य अपराध में झालोद जेल गुजरात में निरुद्ध है उसे प्रोडक्शन वारंट से तलब कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर लूटा गया मशरूका बरामद करआज आरोपी रमेश पिता दौला किहोरी निवासी काकनवानी को न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने न्यायिक निरोध स्वीकार कर आरोपी को जिला जेल झाबुआ भेजा ।राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।

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