नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल

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रितेश गुप्ता@थांदला

न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रितुश्री गुप्ता ने आरोपी नगीन कटारा एवं नरू सिंगाड़ निवासीगण भीमकुंड को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। घटना 2 अगस्त को शाम के 8 बजे फरियादी पीड़िता अपने जेठ की लड़की के साथ पैदल अपने बुआ के घर जा रही थी जैसे ही वह दोनों भीमकुंड आंगनबाड़ी के आगे पहुंची तभी उनके पीछे-पीछे  पैदल ग्राम भीमकुंड के ही दोनो आरोपी नगीन पिता दूल्हा कटारा एवं नरू पिता हरचंद सिंगाड़ आए एवं दोनों का रास्ता रोककर बुरी नियत से उन दोनों को पकड़ लिया ‌ एवं उनके चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना थांदला की पुलिस द्वारा आरोपी गण के विरुद्ध धारा 341,354,506,34भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। थाना थांदला की पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने न्यायिक निरोध स्वीकार कर आरोपीयों को जिला जेल झाबुआ भेजा।

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